Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट को पांच नए जज मिले है, जिसमे जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वी मोहना वरिष्ठ वकील के रूप में शामिल हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी जजों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 और 27 मई, 2026 को हुई बैठकों में देश की सर्वोच्च अदालत में 5 नए जजों को नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी, जिन्हें अब राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है.
इन जजों की की गई नियुक्ति
- जस्टिस शील नागू (चीफ जस्टिस, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट)
- जस्टिस श्री चंद्रशेखर (चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट)
- जस्टिस संजीव सचदेवा (चीफ जस्टिस, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट)
- जस्टिस अरुण पल्ली (चीफ जस्टिस, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट)
- वी मोहना (वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट)
कॉलेजियम सिस्टम ऐसे करता है काम
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं, तथा हाई कोर्ट में नियुक्तियों और तबादलों से जुड़ी सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार होता है. वहीं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के मुताबिक, नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उस हाई कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ जजों के परामर्श से शुरू किया जाता है. यह सिफारिश मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इसे राज्यपाल को भेज देते हैं.
इसके बाद राज्यपाल, बदले में, इस प्रस्ताव को संबंधित जानकारियों और दस्तावेजों के साथ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेज देते हैं, जिसके बाद केंद्र द्वारा इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाती है, और फिर इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाता है, जो सिफारिश को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जजों से परामर्श करते हैं. कॉलेजियम की मंजूरी के बाद, यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी जाती है. बता दें कि नियुक्तियां तब प्रभावी होती हैं, जब भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर कर देते हैं और न्याय विभाग भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देता है.
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