Swati Maliwal से मारपीट मामले में विभव कुमार की गिरफ्तारी सही या गलत? हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Swati Maliwal Case: दिल्ली हाईकोर्ट में आज, 31 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. बिभव कुमार द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

हाई कोर्ट ने याची को लगाई फटकार

उधर, हाईकोर्ट ने स्‍वाति मालीवाल मामले में रिपोर्टिंग रोकने को लेकर दायर की गई याचिका पर याची को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहां, जब मालीवाल को आपत्ति नहीं तो आप कौन होते हैं. यह याचिका मात्र प्रचार के लिए दायर की गई है. बता दें कि बिभव कुमार ने बुधवार को आप की सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी.

बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध

याचिका में बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है. याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए बिभव ने मुआवजे की भी मांग की है. बिभव ने याचिका में कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है. पुलिस कस्टडी में मुझे जबरदस्ती रखा गया है. जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले. इसके अलावा, बिभव ने याचिका में पुलिस के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की है.

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