Awadhesh Rai Hatyakand: माफिया मुख्तार अंसारी को मिली उम्रकैद की सजा, साल 1991 में अवधेश राय को गोलियों से किया गया था छलनी

Must Read

वाराणसी। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख जुर्माना भी लगाया है।

मालूम हो कि तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। सुबह का वक्त था. इसी दौरान एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था. इस वारदात से पूरा पूर्वांचल सहम उठा था।

इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया था। साथ में भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम रहा। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। राकेश न्यायिक का केस प्रयागराज कोर्ट में चल रहा है।

मालूम हो कि एक वर्ष में मुख्तार अंसारी के खिलाफ चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अवधेश राय हत्याकांड सभी मामलों में सबसे बड़ा है और सभी की निहाने इस मामले के फैसले पर पर टिकी थी। माफिया डॉन मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है।

Latest News

चमोली में सड़क हादसाः खाई में गिरी बेकाबू कार, दो लोगों की मौत

Chamoli Accident: उत्तराखंड से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. यहां चमोली में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई....

More Articles Like This