Gyanvapi Case में मुस्लिम पक्ष को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज…

Shubham Tiwari
Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Gyanvapi Case: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है. इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की पांच याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि, इन याचिकाओं में मुस्लिम पक्ष ने टाइटल सूट को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट द्वारा सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया गया है. अब कोर्ट ने 1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी दे दी है.

6 महीने के भीतर सुनवाई का आदेश

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं को खारिज किया है. इसमें कोर्ट द्वारा पोषणीयता और एएसआई सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को भी खारिज किया है. इसके साथ ही इस विवाद को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट में 1991 में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी देते हुए वाराणसी कोर्ट को 6 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है.

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सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला

ज्ञात हो कि यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मंगलवार की सुबह सुनाया है.

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