PAK सुप्रीम कोर्ट से जेल में बंद इमरान खान को बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल भेजने का आदेश

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Imran Khan: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देश की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें जेल से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. अदालत का यह फैसला इमरान के गिरते स्वास्थ्य को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच आया है. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके परिवार के सदस्य काफी समय से उन्हें अस्पताल ले जाने की मांग कर रहे थे, जिसका अदालत ने संज्ञान लिया.

पीटीआई के प्रवक्ता नईम हैदर पंजुथा के मुताबिक

पीटीआई के प्रवक्ता नईम हैदर पंजुथा के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इमरान खान को अगले 48 घंटों के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए. अदालत ने कहा है कि इमरान खान 16 सितंबर तक इसी अस्पताल में भर्ती रहेंगे.

पूर्व पीएम के आंखों की रोशनी जाने का खतरा

क्रिकेटर से राजनेता बने 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. पिछले वर्ष से ही उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य लगातार उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त कर रहे थे. पूर्व पीएम इमरान खान के अधिवक्ताओं ने दावा किया था कि जेल में रहने के दौरान उनकी दाहिनी आंख की रोशनी काफी कम हो गई है और उन्हें गंभीर चिकित्सा देखभाल की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का PTI ने स्वागत किया है. पार्टी के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य आदेश है. हम चाहते थे कि ऐसा पहले ही हो गया होता, ताकि उनकी आंख और सामान्य स्वास्थ्य में इतनी गिरावट न आती. उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें तब तक अस्पताल में ही रहना चाहिए, जब तक कि सभी डॉक्टर उनके स्वास्थ्य से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते.

कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं इमरान खान

मालूम हो कि 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर होने के बाद से ही इमरान खान कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं. इनमें सरकारी तोहफों से लेकर गैरकानूनी शादी जैसे कई गंभीर आरोप शामिल हैं.

हालांकि, इमरान खुद पर लगे सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज करते रहे हैं. कुछ मामलों में उनकी सजा को निलंबित किया जा चुका है या पलट दिया गया है, जबकि कई मामलों में अपील अब भी लंबित है.

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