UP News: नई आबकारी नीति 2024-25 को मिली मंजूरी, अब यूपी के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर बिक सकेगी प्रीमियम ब्रांड की शराब

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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UP News: एयरपोर्ट की तर्ज पर अब यूपी के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी प्रीमियम ब्रांड की शराब बिक सकेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई है. सरकार की ओर से इस बार आबकारी विभाग को 50 हजार करोड़ के राजस्व का लक्ष्य दिया गया है.

नई आबकारी नीति के अनुसार, अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बीयर शॉप के सालाना लाइसेंस फीस में दस प्रतिशत वृद्धि का भी प्रस्ताव है. जिसकी वजह से 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतें भी बढ़ जाएगी. आबकारी नीति के अनुसार, प्रदेश के रेलवे व मेट्रो स्टेशन पर शराब की रिटेल शॉप खोलने का प्रस्ताव है. अगर रेलवे और मेट्रो से इस पर अनापत्ति मिल जाती है, तो जल्द ही रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी.

अब बिना अनुमति के मॉडल शॉप में नहीं घुसेगी पुलिस 
आबकारी नीति यह भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस या कोई अन्य एजेंसी बिना आबकारी विभाग के अनुमति के अब किसी भी शराब, भांग या बीयर की दुकान को बंद या सील नहीं करा सकेगी और न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी.

शादी ब्याह या किसी इवेंट में रात 12 बजे तक ही परोसी जा सकेगी शराब
इसी के साथ प्रदेश में शादी ब्याह, ईवेंट व अन्य कार्यक्रमों में अब सिर्फ 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी. नई नीति में शादी-ब्याह, इवेंट या अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने को लेकर लिए जाने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक तय की गई है.

फुटकर दुकानों में बैठकर पी सकेंगे बीयर
आदेश में यह भी कहा गया है कि यूपी की बीयर की फुटकर की दुकानों में अगर 100 वर्गमीटर अलग से जगह है, तो 5 हजार रुपये का शुल्क अदा कर लाइसेंसधारक लोगों के बैठकर बीयर पीने का भी इंतजाम कर सकेगा. इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए जिला आबकारी अधिकारी अनुमति देगा.

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