Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Gyanvapi Mosque ASI Survey: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे सोमवार सुबह से जारी था. ASI टीम द्वारा वुजूखाना के अलावा पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा था. सर्वे शुरू होने के बाद अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है.

जानिए मामला
गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने (ASI) आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताकर इस पर रोक लगाने की मांग की है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन तक सर्वे पर स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा. ऐसे में 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा. इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी.

जानिए क्या कहा हिंदू पक्ष ने
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने बताया कि “ASI के मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है. ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके. हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे. ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी. उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा.”

ये भी पढ़ेंः Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी, SC ने लगाई खुदाई पर रोक

Latest News

हेमंत सोरेन को SC से नहीं मिली राहत, अब वेकेशन कोर्ट में होगी सुनवाई

रांचीः शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले मामले पर सुनवाई की. इस मामले में अदालत...

More Articles Like This

Exit mobile version