अभूतपूर्व उपलब्धि: भारतीय उद्योग जगत ने की GST सुधार की सराहना

Shivam
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भारतीय उद्योग जगत ने गुरुवार को जीएसटी परिषद के “दूरदर्शी निर्णयों” की सराहना की, जिसमें 22 सितंबर से 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो दरें लागू करना, रिफंड और एमएसएमई प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से छूट देना शामिल है. उद्योग निकायों ने कहा कि स्पष्टता से अनुपालन आसान होगा, मुकदमेबाजी कम होगी, तथा व्यवसायों और उपभोक्ताओं को बहुप्रतीक्षित पूर्वानुमानशीलता मिलेगी.
जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5 और 18 प्रतिशत की दो स्तरीय दर संरचना को मंजूरी दे दी, जिसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा. सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, “जीएसटी सुधारों की दिशा में यह कदम एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. रोजमर्रा की वस्तुओं और महत्वपूर्ण इनपुट पर दरें कम करके, ये सुधार परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करते हैं और विकास की नींव को मजबूत करते हैं.”
पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा: “22 सितंबर, 2025 से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना एक ऐतिहासिक सुधार है, जो उपभोक्ता कल्याण और राजस्व दक्षता दोनों को संबोधित करता है. टॉयलेटरीज़, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और बर्तनों जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर दरों को 18-12% से घटाकर 5% करने से, यह सुधार घरेलू बजट को आसान बनाएगा और मांग को बढ़ावा देगा.”
भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा, “हम मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) मूल्य श्रृंखला में जीएसटी उलटाव को सुधारने के लिए एमएमएफ फाइबर और धागे पर कर की दर को पहले के क्रमशः 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का स्वागत करते हैं. इससे हजारों कताई करने वालों और बुनकरों के लिए कार्यशील पूंजी की लंबे समय से चली आ रही रुकावट दूर होगी.”
उन्होंने आगे कहा कि भारत में 70-80 प्रतिशत से अधिक कपड़ा और परिधान इकाइयां एमएसएमई हैं, इस सुधार से तरलता दबाव कम होने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने से उद्योग के एक बड़े हिस्से को सीधे लाभ होगा. एफएचआरएआई (फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के अध्यक्ष के श्यामा राजू ने जीएसटी परिषद द्वारा होटल रूम टैरिफ को 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के दो स्लैब में सरलीकृत करने के निर्णय का स्वागत किया.
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