भारत सरकार ने 22 सितंबर से छोटी कारों, टीवी, एयर कंडीशनर, रेडीमेड कपड़ों और अन्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है. यह कदम त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया. बैठक में कई उत्पादों पर 5% और 18% की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई.
आम आदमी और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बदलाव आम आदमी और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं. “जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, वे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान हैं.” इसके अलावा, उन्होंने उन वस्तुओं के बारे में बताया जिन पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है – अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर. उन्होंने आगे कहा, “सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, सब पर जीएसटी शून्य होगा.”
जिन वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा, उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “खाद्य पदार्थ – नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के दायरे में हैं.” उन्होंने आगे कहा, “28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत – एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी पर अब 18 प्रतिशत, बर्तन धोने की मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, सभी पर अब 18 प्रतिशत कर लगेगा.”
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा, “33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 5 से 0 और 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। कई दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इसी प्रकार, दृष्टि सुधार के लिए चश्मे और गॉगल्स पर भी 28 प्रतिशत से जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.”
उन्होंने आगे कहा, “कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या भूसा मूवर, खाद बनाने की मशीनें आदि शामिल हैं, सभी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.” उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, 12 से 5 तक प्राकृतिक मेन्थॉल है… फिर से, 12 से 5 तक हस्तशिल्प और श्रम-प्रधान क्षेत्र भी हैं.”
निर्माण सामग्री के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया, “हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान। सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.” उन्होंने आगे बताया कि 350 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं. “350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18 प्रतिशत की दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.” उन्होंने कहा, “मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या का समाधान किया जा रहा है, जिसमें मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित धागे पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.” वित्त मंत्री ने आगे कहा, “हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके उर्वरक क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं.”
क्या सस्ता है और क्या महंगा
Description | From | To |
---|---|---|
Condensed milk | 12 | 5 |
Butter, ghee, oil | 12 | 5 |
Cheese | 12 | 5 |
Paneer of chenna | 5 | 0 |
Dates | 12 | 5 |
Fish and caviar, prepared and preserved | 12 | 5 |
Shrimps and prawns, prepared and preserved | 12 | 5 |
All goods, including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes | 12 | 5 |
Confectionery | 18 | 5 |
Cocoa powder | 18 | 5 |
Chocolates and other food preparations | 18 | 5 |
Pasta | 12 | 5 |
Pastry, cakes, biscuits bread | 18 | 5 |
Pizza bread | 5 | 0 |
Khakhra, chapathi or roti | 5 | 0 |
Jams and fruit jellies | 12 | 5 |
Tender coconut water | 12 | 5 |
Coffee extracts | 18 | 5 |
Coffee | 12 | 5 |
Mustard, mayonnaise | 12 | 5 |
Soups and broth | 18 | 5 |
Ice cream | 18 | 5 |
Paratha, parotta and other Indian breads by any name called | 18 | 0 |
Namkeens | 12 | 5 |
Pan masala* | 28 | 40 |
Diabetic foods | 12 | 5 |
Drinking water | 12 | 5 |
Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters | 18 | 5 |
Aerated beverages containing sugar | 28 | 40 |
Non-alcoholic beverages | 18 | 40 |
Plant-based milk | 18 | 5 |
Soya milk drinks | 12 | 5 |
Fruit juice | 12 | 5 |
Carbonated Beverages with Fruit Juice | 28 | 40 |
Beverages containing milk | 12 | 5 |
Caffeinated Beverages | 28 | 40 |
Cigars and cigarettes | 28 | 40 |
Bidis | 28 | 18 |
Tobacco | 28 | 40 |
Retail medicines | 12 | 5 |
Bandages, dressing | 12 | 5 |
Talcum powder, Face powder | 18 | 5 |
Hair oil, shampoo | 18 | 5 |
Dental floss, toothpaste | 18 | 5 |
Tooth powder | 12 | 5 |
Shaving cream, shaving lotion, aftershave lotion | 18 | 5 |
Agarbatti | 12 | 18 |
Toilet Soap | 18 | 5 |
Candles, tapers and the like | 12 | 5 |
Handcrafted candles | 12 | 5 |
Silicon wafers | 12 | 5 |
All diagnostic kits | 12 | 5 |
Tyre for tractors | 18 | 5 |
Handbags | 12 | 5 |
Wood, stone idols | 12 | 5 |
Handicraft | 12 | 5 |
Exercise book, graph book, & laboratory note book and notebooks | 12 | 0 |
Maps | 12 | 0 |
Carpets | 12 | 5 |
Handmade/hand embroidered shawls | 12 | 5 |
Apparel over Rs 2,500 | 12 | 18 |
Footwear less than Rs.2500 per pair | 12 | 5 |
Umbrellas | 12 | 5 |
Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes | 12 | 5 |
Wind mills | 12 | 5 |
PV cells | 12 | 5 |
ACs | 28 | 18 |
Solar water heater | 12 | 5 |
Dish washing machines | 28 | 18 |
TVs | 28 | 18 |
Motor cars other | 28 | 40 |
Petrol cars of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm. | 28 | 18 |
Diesel cars of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm. | 28 | 18 |
Ambulances | 28 | 18 |
Three wheeled vehicles | 28 | 18 |
Hybrids with engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm | 28 | 18 |
Hybrids with engine capacity exceeding 1200cc or of length exceeding 4000 mm | 28 | 40 |
Bodies for the motor vehicles | 28 | 18 |
Parts and accessories | 28 | 18 |
Bumpers and parts thereof for tractors | 18 | 5 |
Motorcycles of engine capacity not exceeding 350cc | 28 | 18 |
Motor cycles of engine capacity exceeding 350 cc | 28 | 40 |
Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized | 12 | 5 |
Yacht and other vessels for pleasure or sports | 28 | 40 |
Glucometer and test strips | 12 | 5 |
Contact lenses; Spectacle lenses | 12 | 5 |
Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof | 12 | 5 |
Spectacles, corrective | 12 | 5 |
Thermometers | 18 | 5 |
Revolvers and pistols | 28 | 40 |
Pencils, crayons | 12 | 0 |
Smoking pipes | 28 | 40 |
Combs,hair pins | 12 | 5 |