UP News: High Court से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ी राहत, जानिए मामला

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Akhilesh Yadav News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, एचसी ने गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के दादरी थाने में फरवरी 2022 में दर्ज एक मामले में पुलिस की चार्जशीट और आपराधिक मामलों की कार्रवाही पर रोक लगा दी है. ये आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है. इस मामले में अखिलेश यादव की ओर याचिका दायर की थी.

क्या था मामला
बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर आरोप था कि उन्होंने बिना अनुमति के ही भारी भीड़ के साथ जुलूस निकाला. इसे आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन माना गया था और उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी.

इस चार्जशीट के खिलाफ अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट का रूख किया था. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट को चुनौती दी थी. आज इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी.

आचार संहिता का मामला
उल्लेखनीय है कि इस दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया था. इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम ने बहस की. कहा गया कि धारा धारा 188 में कंप्लेंट दाखिल हो सकती है, लेकिन पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है. वहीं, यह भी हवाला दिया गया कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की.

यह भी पढ़ें:

Latest News

Aaj Ka Rashifal: वृषभ, सिंह और तुला राशि वालों को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानिए राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 02 May 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन हैं. हर राशि का...

More Articles Like This

Exit mobile version