Alcohol Based Medicines: केंद्र सरकार ने अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल वाली कुछ औषधीय तैयारियों के नियमन को सख्त कर दिया है. 12 प्रतिशत से अधिक एथाइल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर से बड़े पैक वाले तय उत्पादों को अब छूट नहीं मिलेगी. इनकी बिक्री के लिए लाइसेंस और डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी.