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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: लॉ छात्रों को न्यूनतम उपस्थिति के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता

New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि देश के किसी भी लॉ छात्र को कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता. कोर्ट ने लॉ कॉलेजों...
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