motor accident interest tax free

Budget 2026: सड़क हादसा पीड़ितों को बड़ी राहत, मुआवजे के ब्याज पर अब नहीं लगेगा इनकम टैक्स

बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत देते हुए मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के ब्याज को इनकम टैक्स और TDS से मुक्त करने का ऐलान किया है.
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