UP News: पुराने गाड़ी मालिकों को योगी सरकार का तोहफा, किया ये बड़ा ऐलान!

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UP News: अगर आप भी UP से हैं और आप के पास भी दोपहिया वाहन या पुरानी कार है तो आपके लिए एक खुशखबरी है. इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. आपको बता दें कि राज्य की योगी सरकार ने यूपी में पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने पर ग्रीन टैक्स लगने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. ऐसे में अब आपको उत्तर प्रदेश में पुरानी कार और बाइक के दोबारा पंजीकरण पर ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा.

2% ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव खारिज
दरअसल, पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 2 प्रतिशत ग्रीन टैक्स लेने का प्रस्ताव रखा था. जिसे यूपी सरकार ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब यूपी में पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

कितना लगता टैक्स
दरअसल ग्रीन टैक्स 8 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों पर पहले से लगता था. फिर इसे जिन निजी वाहनों की उम्र 15 साल से अधिक है. उन पर भी लागू कर दिया गया था. बता दें इस प्रस्ताव के पास होने पर बाइक चालकों को 600 रुपये व कार मालिकों को दो हजार रुपये तक ग्रीन टैक्स भरना पड़ता. लेकिन अब सामान्य राशि में पुरानी गाड़ियों का पंजीकरण हो जाएगा.

क्या है ग्रीन टैक्स
सरकार उन वस्तुओं पर टैक्स लगाकर कर इकठ्ठा करती हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है. इसे पॉल्युशन टैक्स और पर्यावरण कर के नाम से भी जानते हैं.

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