रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने नहीं खाली किया बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

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Former CJI DY Chandrachud : पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अब तक सरकारी आवास में बने रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया है. जानकारी के मुताबिक, डी वाई चंद्रचूड़ के आवास खाली न करने पर कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिख कर आवास खाली करवाने को कहा है. इस दौरान चिट्ठी में लिखा गया है कि नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के इतने समय तक कोई सरकारी निवास में नहीं रह सकता.

चंद्रचूड़ 30 अप्रैल 2024 तक का मांगा था समय

2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे. बता दें कि उनके पद पर रहते हुए उन्‍हें चीफ जस्टिस आवास के तौर पर 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगला मिला था. जानकारी देते हुए बता दें कि यह टाइप 8 का बंगला है. लेकिन उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि उन्‍हें 30 अप्रैल 2025 तक 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगले में रहने की अनुमति दी जाए. बता दें कि नियमानुसार अवधि समाप्‍त होने के बाद भी वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई ने उन्हें 31 मई तक आवास में बने रहने की अनुमति दी थी.

SC ने सरकार को लिखी चिट्ठी

इस दौरान दिए गए समयानुसार के अवधि पूर्ण होंने के बाद भी उन्‍होंने बंगला खाली नहीं किया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की तरफ से उन्‍हें चिट्ठी लिखी गई कि रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी चंद्रचूड़ ने बंगला खाली करने का आदेश दिया गया. बता दें कि उनके अनुरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक बंगले में रहने की अनुमति दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अवधि भी पूरी हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, नए जजों को आवास के आवंटन हो रही समस्या के मुताबिक कहा गया कि पूर्व सीजेआई से तत्काल बंगला खाली करवाया जाए.

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