New Delhi: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए छह भारतीय यात्रियों के पास से 48 करोड़ का गांजा पकड़ा है. कस्टम अधिकारियों ने सभी छह यात्रियों को NDPS एक्ट की धारा 43(बी) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. फिलहाल, इस पूरे मामले में जांच चल रही है. कस्टम विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस तस्करी के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय गिरोह भी शामिल है?
इन यात्रियों की गतिविधियों पर हुआ शक
कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट नंबर टीजी-323 से 11 दिसंबर 2025 को टर्मिनल-3 पर पहुंचे छह भारतीय यात्रियों के खिलाफ की गई. अधिकारियों को इन यात्रियों की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्हें ग्रीन चैनल पर रोका गया. शक के आधार पर यात्रियों के सामान को एक्स-रे मशीन से स्कैन किया गया और उनकी तलाशी भी ली गई.
ट्रॉली बैग से कुल 24 पॉलिथीन पाउच बरामद हुए
जब उनके ट्रॉली बैग्स की गहन जांच की गई तो दो ग्रे रंग, एक हरे रंग और एक टील रंग के ट्रॉली बैग से कुल 24 पॉलिथीन पाउच बरामद हुए. इन पाउचों के अंदर हरे रंग का नशीला पदार्थ पाया गया, जिसे प्राथमिक जांच में गांजा/मारिजुआना बताया गया है. जब इस पदार्थ को तौला गया तो इसका कुल वजन 48.016 किलोग्राम (नेट वजन) निकला. मौके पर की गई प्रारंभिक जांच से यह पुष्टि हुई कि बरामद किया गया पदार्थ NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित गांजा/मारिजुआना है. अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 48.01 करोड़ रुपये आंकी गई है.
सभी यात्रियों ने NDPS अधिनियम का किया उल्लंघन
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सभी छह यात्रियों ने NDPS अधिनियम 1985 की धारा 8 का उल्लंघन किया है. उन पर धारा 20, 23 और 29 के तहत अपराध करने का मामला बनता है, जो मादक पदार्थों के अवैध कब्जेए तस्करी और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं. इसके बाद कस्टम अधिकारियों ने सभी छह यात्रियों को 12 दिसंबर 2025 को दोपहर 1.05 बजे से 1.30 बजे के बीच NDPS एक्ट की धारा 43(बी) के तहत गिरफ्तार कर लिया. वहीं बरामद किए गए नशीले पदार्थ, उन्हें छिपाने में इस्तेमाल किए गए बैग और पैकिंग सामग्री को धारा 43(ए) के तहत जब्त कर लिया गया है.
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