इस मुस्लिम देश में पंतगबाजी पर लगा बैन! हो सकती 5 साल की जेल, 20 लाख के जुर्माने का भी प्रवधान

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Pakistan Ban Kite Flying: पाकिस्तान अक्‍सर ही किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में बना रहता है. इसी बीच अब देश के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत अब पतंग बनाने और पतंगबाजी करने वालों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत में यह कदम वसंत त्योहार से पहले उठाया गया है, जब पारंपरिक रूप से पतंगबाजी के माध्‍यम से लोग वसंत ऋतु का स्‍वागत करते है. दरअसल, पंजाब में यह बैन पतंगबाजी के कारण होने वाले हादसों को कम करने के लिए किया गया है, क्‍योकि यहां पतंग उड़ाने के दौरान मांझे से लोगों के घायल होने की घटनाएं बढ़ती जा रही है.

नए कानून में कड़ी सजा और जुर्माना

हालांकि इस नए कानून के तहत, पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल की जेल और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक के जुर्माने का प्रवधान किया गया है. वहीं, पतंग और मांझे के निर्माताओं के लिए यह सजा और भी कड़ी है. इस कानून के मुताबिक, पतंग और मांझा बनाने वालों को 7 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा.

विधायिका का फैसला और प्रतिक्रिया

बता दें कि इस विधेयक को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक मुजतबा शुजा-उर-रहमान ने पेश किया, जिसे भारी बहुमत से पारित भी कर दिया गया. उन्‍होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्‍य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और पतंगबाजी से जुड़े जोखिमों को कम करना है.

जनता की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण

कहा जा रहा है कि पंजाब में पतंगबाजी पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का यह फैसला सुरक्षा और परंपरा के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है. हालांकि जहां एक ओर यह कानून लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, वहीं दूसरी ओर यह एक लोकप्रिय सांस्कृतिक गतिविधि पर अंकुश लगाता है. ऐसे में इस कानून के प्रभाव और इसे लागू करने के तरीके पर जनता की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी.

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