पुर्तगालः बुर्का-नकाब पर सख्ती, फेस कवरिंग पर लगेगा जुर्माना, जबरदस्ती पर होगी जेल

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Portugal Burqa Ban: सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा पूरी तरह ढकने वाले परिधानों, जैसे बुर्का और नकाब, पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पुर्तगाल की संसद ने पारित कर दिया है. हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है. इसके प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी या संवैधानिक समीक्षा की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है.

पारित विधेयक के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा पूरी तरह ढकने पर 200 से 4,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं यदि किसी महिला को जबरन ऐसा फेस कवरिंग पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो दोषी को अधिकतम तीन वर्ष की जेल की सजा हो सकती है.

विधेयक का समर्थन करने वाले दलों का कहना है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, पहचान सत्यापन और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है. अंतिम मसौदे में किसी एक धर्म का नाम नहीं लिया गया और इसे सामान्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर लागू किया गया है.

दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित कर सकता है.

संगठन ने राष्ट्रपति से कानून पर हस्ताक्षर न करने और इसकी संवैधानिक समीक्षा कराने की मांग की है. इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा पूरी तरह ढकने को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध पहले से लागू हैं.

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