पुर्तगाल में लागू ‘बुर्का कानून’ को मिली मंजूरी, अब चेहरा दिखाने पर नही छिपाने पर देना पडेगा जुर्माना

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Portugal enacted Burqa Law: यूरोपीय देश पुर्तगाल में बुर्का लॉ को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत पुर्तगाल में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा छिपाने पर रोक लगा दी गई है. मुख्य रूप से पुर्तगाल में पूरे चेहरे को ढकने वाला नकाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को रोका जाएगा. इस कानून पर राष्ट्रपति अंतोनियो जोसे सेगुरो ने मुहर लगाते हुए कहा  कि चेहरे को इंसान की पहचान और एक-दूसरे से बातचीत का एक अहम हिस्सा माना जाना चाहिए.

पुर्तगाल में लागू ‘बुर्का कानून’ में क्या है?

रिपोर्ट के अनुसार, इस कानून के अंतिम रूप को स्थानीय मीडिया ने “बुर्का कानून” बताया है. दरअसल कुछ मुस्लिम महिलाएं अपने शरीर और चेहरे को ढकने के बुर्का पहनती हैं. इसी से इस कानून को बुर्का कानून नाम दिया जा रहा है. वहीं, इस कानून को जुलाई में संसद ने मंजूरी दी थी. इसे दक्षिणपंथी सरकार में शामिल पार्टियों और कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों के सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने इसके खिलाफ वोट दिया था.

कानून के अनुसार, सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कपड़े पहनने पर रोक है, जिनसे चेहरा छिपता हो या किसी व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल होता हो. इसके अलावा किसी व्यक्ति को उसके लिंग, धर्म, उम्र या मूल के कारण चेहरा ढकने के लिए मजबूर करना भी अपराध होगा. महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन लंबे समय से कहते हुए आ रहे है कि इस तरह के कानून महिलाओं के अधिकारों को भी कमजोर करते हैं, क्योंकि इनमें महिलाओं को यह बताया जाता है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए.

अगर कानून तोड़ा तो?

इस बीच राष्ट्रपति सेगुरो का मानना है कि यह मुद्दा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद संवेदनशील है. ऐसे में पुर्तगाल में इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर 150 से 3,000 यूरो (भारतीय करेंसी में लगभग 17 हजार रुपए से लेकर 3.35 लाख रुपए) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, कानून में कुछ मामलों में छूट दी गई है. इसमें स्वास्थ्य, काम, कला या मौसम से जुड़ी जरूरतों के साथ साथ धार्मिक स्थलों, राजनयिक मिशनों और हवाई जहाजों में भी इस कानून से छूट रहेगी.

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