Pakistan: इमरान खान को झटका! इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रऊफ हसन समेत 9 लोग को सुनायी 14 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

PTI: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राज्य विरोधी प्रचार मामले को लेकर मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सदस्य रऊफ हसन समेत 9 अन्य सदस्यों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले से इमरान खान की पार्टी को बड़ा झटका लगा है.

दरअसल, पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने रऊफ हसन की रिमांड पूरी होने के बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया. पाकिस्‍तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए और इस्लामाबाद पुलिस ने बीते हफ्ते दोनों इकाइयों द्वारा की गई छापेमारी के समय हसन को गिरफ्तार किया था.

क्‍यों किया गया गिरफ्तार

बता दें कि पीटीआई के कथित ‘राज्य विरोधी डिजिटल अभियान’ के लिए रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया था. दरअसल, पाकिस्‍तान की आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि पार्टी राज्य विरोधी प्रचार फैला रही है. रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति (जेआईसी) ने दुर्भावनापूर्ण सोशल मीडिया अभियान की जांच की.

संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि उन्हें एक तकनीकी रिपोर्ट मिली, जिससे पता चला है कि संदिग्ध एक-दूसरे के संपर्क में थे. वहीं, पीटीआई के वकील ने रऊफ हसन की मेडिकल जांच का अनुरोध किया. साथ ही उन्‍होंने कहा कि वह ठीक नहीं है. दरअसल, आरोपियों को सात दिनों के लिए एफआईए की हिरासत में रखा गया है.

14 दिनों की  न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

हालांकि पीटीआई के वकील के अनुरोध के बाद न्यायाधीश ने हसन की मेडिकल जांच का आदेश दिया है क्योंकि हसन के सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. बता दें कि  23 जुलाई को इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने रऊफ हसन की दो दिन की शारीरिक रिमांड को मंजूरी दी थी.

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