30 पेड लीव और एक्स्ट्रा…, सऊदी जाने वालों की मौज! वहां की सरकार ने इन नियमों में किया बदलाव

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Saudi Arabia : सऊदी अरब की सरकार ने वहां के नियमों में काफी बदलाव किया है. बता दें कि प्राइवेट घरों, खेतों और पशुपालन से जुड़े कामगारों के लिए नए श्रम नियम लागू किए हैं. इसके लिए इन नियमों को मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री अहमद अल-राजही ने मंजूरी दी है. बता दें कि इसका मुख्‍य कारण कामगारों को बेहतर सैलरी, आराम और काम का सुरक्षित माहौल देना है. विशेष रूप से यह नियम विदेशी कामगारों को फायदा पहुंचाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं.

नए नियमों में कामगारों की छुट्टी और आराम

  • इस नियम के तहत हर साल कम से कम 30 दिन की पेड वार्षिक छुट्टी मिलेगी.
  • ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्ट छुट्टी से पहले खत्म हो जाता है, तो छुट्टी का पैसा दिया जाएगा.
  • इसके साथ ही हर हफ्ते कम से कम 24 घंटे का साप्ताहिक आराम करने का नियम लागू किया.
  • लगातार 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक (आराम और खाने के लिए) जरूरी है.

काम के घंटों पर नए नियम

साथ ही एक दिन में अधिकतम 8 घंटे काम करना होगा, इससे ज्‍यादा नहीं.

  • इतना ही नही बल्कि ओवरटाइम करने पर बेसिक सैलरी के 50% एक्स्ट्रा भुगतान किया जाएगा.

नियोक्ताओं के नियम

सबसे महत्‍वपूर्ण नियम 21 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता.

  • कामगारों से उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाहर का काम नहीं करवाया जा सकता.
  • नियोक्ता वीजा, निवास परमिट या संबंधित फीस के लिए कामगार से पैसा नहीं ले सकता.
  • कामगारों के पासपोर्ट या निजी सामान नियोक्ता अपने पास नहीं रख सकता.
  • उन्हें किसी दूसरे के लिए या नियोक्ता के निजी कामों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
  • अगर काम की जगह से रहने की जगह दूर है, तो भोजन या भत्ता और आने-जाने के लिए गाड़ी नियोक्ता देगा.
  • अगर कामगार की मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम संस्कार या शव को घर भेजने का खर्च नियोक्ता उठाएगा.
  • 90 दिनों का प्रोबेशन पीरियड allowed है, जिसमें कोई भी पक्ष बिना मुआवजे के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है.

नए नियमों के तहत कर्मचारियों की जिम्मेदारी

बता दें कि इस नियम के तहत काम के शेड्यूल का पालन करना, लगन से काम करना और गोपनीय जानकारी की रक्षा करना होगी. जानकारी के मुताबिक, यह नए नियम कामगारों और नियोक्ताओं के बीच पेशेवर और सुरक्षित रिश्ता मजबूत करेंगे. ऐसे में सरकार का कहना है कि यह बदलाव काम की स्थिति को बेहतर बनाएंगे और निष्पक्षता लाएंगे.

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