US Indian Embassy: संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की है. यूएस में भारतीय नागरिकों के बढ़ते आव्रजन उल्ंलघनों को देखते हुए दूतावास ने साफ कहा है कि अमेरिका में वीजा अवधि से अधिक रुकना एक गंभीर कानूनी अपराध है. इससे न केवल निर्वासन का खतरा होता है, बल्कि भविष्य में अमेरिका आने पर स्थायी प्रतिबंध भी लग सकता है.
If you remain in the United States beyond your authorized period of stay, you could be deported and could face a permanent ban on traveling to the United States in the future. pic.twitter.com/VQSD8HmOEp
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) May 17, 2025
दूतावास ने एक्स पर लिखा
भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखे संदेश में कहा है, “अगर आप अपनी अधिकृत अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहते हैं, तो आपको निर्वासित किया जा सकता है तथा भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।”
क्यों ज़रूरी है यह चेतावनी?
हाल के महीनों में अमेरिका में वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद गैरकानूनी रूप से रुके भारतीय नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है. कई भारतीय नागरिकों को अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा सुरक्षा एजेंसियों (ICE, CBP) ने हिरासत में लिया है. कुछ मामलों में भारत से अमेरिका आने वाले पर्यटकों और छात्रों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है, क्योंकि उनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं थे या वे पिछले वीज़ा उल्लंघनों में शामिल थे.
अमेरिकी आव्रजन नियम
यूएस में प्रत्येक विदेशी नागरिक को USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) द्वारा दी गई अधिकृत अवधि तक ही रुकने की इजाजत होती है. अगर कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो वह आउट ऑफ स्टेटस माना जाता है और उस पर 10 साल तक अमेरिका में प्रवेश पर बैन लग सकता है. वीज़ा वैध होना पर्याप्त नहीं — I-94 फॉर्म में दी गई प्रवेश की अंतिम तारीख ही कानूनी रूप से मान्य होती है.
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