अमेरिका में इन 75 देशों के नागरिकों की नो एंट्री.., ट्रंप ने इमिग्रेंट वीजा प्रक्रिया पर लगाई अनिश्चितकालीन रोक

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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US visa ban: अमेरिका के विदेश मंत्रालय (स्टेट डिपार्टमेंट) ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा (स्थायी निवास से जुड़े वीज़ा) की प्रोसेसिंग को पूरी तरह रोक दिया है. इन देशों में रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे नाम शामिल हैं. इस फैसले को लेकर ट्रंप ने तर्क दिया है कि इसका मुख्य कारण उन आवेदकों पर कड़ी नजर रखना है, जिन्हें अमेरिका में ‘पब्लिक चार्ज’ (सरकारी सहायता पर निर्भर) बनने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है.

अमेरिकी विदेश विभाग के निर्देश और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के सार्वजनिक बयानों के अनुसार, ये पाबंदियां 21 जनवरी से लागू होंगी और अनिश्चित काल तक लागू रहेंगी. जिसके तहत दुनियाभर में स्थित अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को इमिग्रेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग रोकने को कहा गया है, ताकि मौजूदा इमिग्रेशन कानून के तहत स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा की जा सके.

इमिग्रेशन प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त कर रहा ट्रंप प्रशासन

स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, “ट्रंप प्रशासन अमेरिका की इमिग्रेशन प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त कर रहा है. ऐसे लोग जो अमेरिकी जनता की उदारता का फायदा उठाकर देश की संपत्ति पर बोझ बनना चाहते हैं, उन्हें रोका जाएगा.” उन्होंने कहा कि विदेश विभाग अपनी लंबे समय से चली आ रही कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे संभावित प्रवासियों को अयोग्य ठहराएगा जो अमेरिका पर ‘पब्लिक चार्ज’ बनने की आशंका रखते हैं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

व्हाइट हाउस ने की ट्रंप के फैसले की पुष्टि

ट्रंप प्रशासन के इस कदम की पुष्टि व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर अपने पोस्‍ट में कहा कि “अमेरिका ने सोमालिया, रूस और ईरान सहित 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेसिंग फ्रीज कर दी है.” हालांकि प्रभावित देशों की पूरी सूची अभी तक जारी नहीं की गई है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह फैसला अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व, कैरेबियन, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों पर लागू होगा, जिनमें सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, थाईलैंड और ब्राज़ील शामिल हैं.

बहुत सीमित मामलों में दी जाएगी छुट

ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस रोक से छूट बहुत सीमित मामलों में ही दी जाएगी और वह भी तभी, जब आवेदक “पब्लिक चार्ज” से जुड़ी सभी चिंताओं को दूर कर चुका हो.

बता दें कि इमिग्रेंट वीज़ा के तहत परिवार आधारित ग्रीन कार्ड, रोजगार आधारित श्रेणियां और मानवीय सुरक्षा शामिल होती हैं, जिनसे स्थायी निवास मिलता है. वहीं नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा अस्थायी होते हैं, जिनमें पर्यटन, व्यापार, छात्र वीज़ा, अल्पकालिक कार्य परमिट, निवेशक वीज़ा तथा राजनयिक या मीडिया असाइनमेंट शामिल हैं.

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