सावधान हो जाएं गन्‍ना किसान, गलती से भी कर दिया ये काम तो नहीं मिलेगी पर्ची, भरना पड़ेगा जुर्माना 

Must Read

Sugarcane Farmers: यूपी में गन्ना बिक्री की पर्ची लेना किसानों के लिए अब उतना आसान नहीं होगा जितना की पहले था. जी हां, इसके लिए गन्‍ना किसानों (Sugarcane Farmers) को सावधानी बरतनी होगी. प्रदेश में गन्‍ना बिक्री के लिए ऐसे किसानों को पर्ची नहीं मिलेगी जो गन्‍ना की पत्‍ती, पराली या कूड़ा जलाते हुए पकड़े जाएंगे. मुख्‍य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. बुधवार को मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिया. एनसीआर के साथ ही पूरे प्रदेश के सभी जिलों में पराली जलाने जैसी घटनाओं को लेकर सख्ती बरते को कहा गया है.

ये भी पढ़ें :- Optical Illusion: तस्वीर में है एक अजब गजब बिल्ली, ढूढ़ने में लोगों के छूटे पसीने

लगातार एक्टिव रहे प्रशासन

मुख्‍य सचिव ने कहा कि पराली या कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव रहें. जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां संबंधित कर्मियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा. दो एकड़ से कम एरिया के लिए अर्थदंड 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ के लिए 5000 और पांच एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र में पराली जलाने जैसी घटनाओं के लिए 15000 रुपये का अर्थदंड लगेगा. दुबारा पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाए. इसे अनिवार्य रूप से वसूला भी  जाएं.

पराली या कूड़ा जलाने पर लगेगा जुर्माना

एक एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा.
2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 रुपये का अर्थदंड लगेगा.
5 एकड़ से अधिक की भूमि के लिए 15000 रुपये का जुर्माना लगेगा. .
दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया जाएगा. 
अनिवार्य रूप से की जाएगी जुर्माने की वसूली

ये भी पढ़ें :- Ghost Fair: यहां लगता है ‘भूतों का मेला’, झूमते-लोटते लाखों की संख्या में आते हैं लोग!

Latest News

Delhi Triple Murder: करावल नगर में शख्स ने पत्नी और दो बच्चों को सुलाई मौत की नींद

Delhi Triple Murder: आज पूरे देश में रक्षाबंधन पर्व की खुशियों के बीच दिल्ली से दिल दहला देने वाली...

More Articles Like This