Delhi Excise Policy Scam: आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Shivam
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Delhi Excise Policy Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy Scam) मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने संजय सिंह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की संक्षिप्त सुनवाई के बाद आज नोटिस जारी किया. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्‍ट किया था, जिसमें अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में उनकी कथित भूमिका का हवाला दिया गया था, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था.

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 9 फरवरी को जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आप नेता और राज्यसभा सांसद ने शीर्ष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने 22 दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जमानत याचिका पर अब 5 मार्च को सिंह द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चनौती देने वाली याचिका के साथ ही सिंह द्वारा उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा.

संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2023 में खारिज कर दिया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि ईडी के राजनीतिक उद्देश्यों को लागू करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है. संजय सिंह की गिरफ्तारी आबकारी नीति मामले में आप के किसी नेता की तीसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है. आप के संचार प्रभारी विजय नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मलीष सिसोदिया को को फरवरी 2023 में अरेस्‍ट किया गया था.

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