Pakistan: हिंसा मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा की जमानत याचिका खारिज

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Pakistan News: 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 12 मामलों में पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने के दौरान यह हिंसा भड़की थी. इस हिंसा में सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी.

कोर्ट ने कहा- गहन जांच की जरूरत
आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) रावलपिंडी के न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने सोमवार को 49 वर्षीय बुशरा बीबी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में गहन जांच की जरूरत है और इसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश ने मामले की जांच सात दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया. मालूम हो कि 9 मई की हिंसा के विभिन्न मामलों में बुशरा बीबी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. इन्हीं मामलों में बुशरा बीबी ने जमानत देने की अपील की थी.

बीते वर्ष 9 मई को भड़की थी हिंसा
बीते वर्ष जब कथित भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो पीटीआई समर्थकों ने इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी थी. इस हिंसा में देशभर में नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था. लाहौर में सेना के एक शीर्ष कमांडर के आवास और रावलपिंडी में सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई थी. इमरान खान कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते एक वर्ष से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. उनके साथ बुशरा बीबी भी जेल में बंद हैं.

पिछले सप्ताह ही एक मामले की सुनवाई के दौरान मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार दो महीने से अधिक नहीं चलेगी. इमरान खान ने 9 मई की हिंसा में पीटीआई समर्थकों के शामिल होने से इनकार किया था.

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