मुंबई: नगर निगम ने बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी दी है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मिथुन चक्रवर्ती को उनके मलाड परिसर में ग्राउंड और मेजेनाइन फ्लोर के कथित अनधिकृत निर्माण के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है. मालूम हो कि मेजेनाइन फ्लोर एक आंशिक फ्लोर होता है, जो आम तौर पर दो फ्लोर के बीच बनाया जाता है.
अभिनेता ने जवाब में कहा
अपने जवाब में अभिनेता ने दावा किया कि उन्हें मलाड के एरंगल में चल रहे बीएमसी अभियान के तहत नोटिस मिला है, जहां उनका परिसर स्थित है. उन्होंने कहा, ‘मेरे पास कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं है. सभी को नोटिस भेजा गया है, हम उनका जवाब दे रहे हैं.’
10 मई को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के मुताबिक, मुंबई नगर निगम ने अभिनेता को अनधिकृत निर्माण के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 475 ए के तहत मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है. धारा 475 ए किसी भी अनधिकृत निर्माण को हटाने में विफल रहने पर दंड से संबंधित है.
नोटिस में दो भूतल इकाइयों के साथ मेजेनाइन स्तर और तीन अस्थायी 10×10 इकाइयों का उल्लेख किया गया है, जो ईंट की चिनाई वाली दीवारों, लकड़ी के तख्तों, कांच के विभाजन और एसी शीट की छत के संयोजन का उपयोग करके बनाई गई हैं. नोटिस के मुताबिक, ये निर्माण बिना अनुमति के किए गए थे.
नगर निकाय ने नोटिस में अभिनेता को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था कि “उक्त भवन या कार्य को क्यों न हटाया जाए या उसमें परिवर्तन किया जाए या उसे गिरा दिया जाए या परिसर का उपयोग बहाल क्यों न किया जाए?”