Malegaon Blast Case: आज (गुरुवार) को एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है.
मालूम हो कि 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे. इससे पहले एनआईए के विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. ऐसे में 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में जब विशेष एनआईए न्यायाधीश एके लाहोटी की कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपी उपस्थित थे.
विस्फोट में छह लोगों की हुई थी मौत
29 सितंबर 2008 को लोग रमजान का महीना व नवरात्रि के त्योहार में व्यस्त थे. रात करीब 9 बजकर 35 मिनट पर मालेगांव के भीखू चौक पर बम ब्लास्ट हुआ था. चारों तरफ धुआं और लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देनी लगी थी. इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी.100 अधिक लोग घायल हो गए थे. नासिक जिले का मालेगांव मुस्लिम बहुत है.
कोर्ट ने सुरक्षित रखा था आदेश
अदालत ने 17 साल लंबी चली सुनावाई के बाद 19 अप्रैल को सभी सात आरोपियों के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था. 8 मई फैसला सुनाने की तिथि तय की गई थी. सभी आरोपियों को इस दिन पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर कोर्ट ने 31 जुलाई फैसला सुनाने की तिथि तय कर दी थी.
आज (गुरुवार) को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त), मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी पर फैसला आना था.