Yash Dayal: भारतीय क्रिकेटर यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिला के लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई होनी है. यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी या नहीं, हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा.
HC ने लगाई थी Yash Dayal की गिरफ्तारी पर रोक
महिला द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. अदालत ने गिरफ्तारी को जरूरी नहीं बताते हुए मामले पर गहराई से विचार करने की बात कही थी. कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक एफआईआर के आधार पर यश दयाल पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
6 जुलाई को दर्ज की गई थी FIR
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़िता, उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के एसएचओ को नोटिस भेजा था. अदालत ने सभी से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा था ताकि मामले पर विस्तृत विचार किया जा सके. यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई.
आरोप को क्रिकेटर ने बताया निराधार
एफआईआर दर्ज होने के बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने ऊपर लगाए आरोप को निराधार बताया था और एफआईआर को रद्द किए जाने का आग्रह किया था. यश दयाल का कहना है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं. गुरुवार को यश दयाल पर आने वाला हाईकोर्ट का निर्णय उनकी व्यक्तिगत छवि के साथ-साथ क्रिकेट करियर के लिए भी बेहद अहम होगा.
RCB के लिए खेलते हैं यश दयाल
बता दें कि यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद यश को यूपी टी20 लीग से बाहर कर दिया गया था. यश आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं.