Jacqueline Fernandez MCOCA: 200 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी से जुड़े मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी MCOCA के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है. इस याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख तय की है.
यह मामला कथित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है. इस मामले में जांच के दौरान कई चर्चित नाम सामने आए हैं. इससे पहले मई 2026 में कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. हालांकि, उस समय जैकलीन को MCOCA के तहत आरोपी नहीं बनाया गया था.
सुकेश चंद्रशेखर पर फर्जी पहचान के जरिए ठगी का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार, जेल में रहने के दौरान भी सुकेश चंद्रशेखर कथित तौर पर ठगी का नेटवर्क संचालित कर रहा था. आरोप है कि उसने खुद को तत्कालीन कानून सचिव अनूप कुमार और गृह सचिव अजय भल्ला जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के रूप में पेश किया.
इसी कथित फर्जी पहचान के जरिए उसने अदिति सिंह और जपना सिंह को भरोसे में लिया. आरोप है कि सुकेश ने उनके पतियों को जमानत दिलाने का दावा करते हुए उनसे करोड़ों रुपये की रकम ली. जांच के मुताबिक, सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से करीब 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी.
कई गंभीर धाराओं में आरोप तय करने का आदेश
मामले में सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने सुकेश और अन्य आरोपियों के खिलाफ MCOCA की धारा 3 और 4 के साथ IPC की कई धाराओं तथा IT एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. जांच के दौरान शेल कंपनियों और हवाला के जरिए कथित तौर पर अपराध से हासिल रकम को इधर-उधर किए जाने की बात भी सामने आई थी.
आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने लीना पॉल के खिलाफ भी कई गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है. अब जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ MCOCA लगाने की मांग वाली नई अर्जी पर 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर है. कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला देता है, यह मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा.
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