Ajab Gajab: रेस्तरां ने डोसे के साथ नहीं दिया सांभर, अब भरेंगे 25 गुना जुर्माना

Ajab Gajab News: कभी-कभी हमारे सामने अजब गजब मामले सामने आते है. बिहार के बक्सर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक रेस्तरां को डोसा के साथ सांभर न देना बहुत महंगा पड़ गया. इसको लेकर कस्टमर ने उपभोक्ता फोरम में मामले की शिकायत कर दी. 11 माह बाद इस मामले में फैसला आया है. इसमें रेस्तरां पर 25 गुना जुर्माना लगाया गया है.

यह भी पढ़ें- Rule for AC: बारिश के दौरान आप भी तो नहीं करते एसी का इस्तेमाल, गलती पड़ सकती है भारी

आपको बता दें कि आयोग ने फैसला सुनाते हुए रेस्तरां पर 3,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता पेशे से वकील हैं. उनका नाम मनीष पाठक है और वो बंगला घाट के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया, ”15 अगस्त साल 2022 को मेरा जन्मदिन था. इस मौके पर मैं और मेरी मां ने रात का खाना बाहर से लाने का फैसला किया. इसके बाद मैं गोला बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में गया. वहां, स्पेशल मसाला डोसा का ऑर्डर किया. डोसे के लिए मैंने 140 रुपये का भुगतान किया और पार्सल लेकर घर पहुंचा. जब पार्सल खोला गया, तो उसमें सांभर नहीं मिला. पार्सल में केवल डोसा और सॉस था. जबकि डोसा में सांभर सबसे महत्वपूर्ण होता है.”

रेस्तरां की तरफ से नहीं मिला उचित जवाब
ग्राहक ने इस मामले में बताया, “रात का समय था. इसलिए मैं अगले दिन रेस्तरां पहुंचा और मालिक की शिकायत की. इसके बाद रेस्तरां संचालक ने उचित जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 140 रुपये में पूरा रेस्तरां नहीं खरीद सकते. संचालक का ये कहना धोखाधड़ी और ग्राहक के विश्वास को तोड़ने का मामला था. इसलिए उपभोक्ता ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. मामला दर्ज कर अब ये फैसला आया है”.

तनाव देने के लिए लगाया गया जुर्माना
आपको बता दें कि सांभर डोसे के इस संग्राम में रेस्तरां हार गया. इस मामले में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह और सदस्य वरुण कुमार की युगल पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान आयोग ने रेस्तरां की सेवा को लेकर ग्राहक के आरोप को सही पाया. इसके बाद उपभोक्ता को हुए मानसिक और शारीरिक तनाव के लिए रेस्तरां पर 2,000 रुपये और अदालती खर्च के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया है.

More Articles Like This

Exit mobile version