FY24-25 के लिए वार्षिक GST रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है. इसके लिए जीएसटी पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है, और टैक्सपेयर्स अब फॉर्म GSTR-9 भरकर अपनी वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. इसके साथ ही, करदाताओं को फॉर्म GSTR-9C के माध्यम से रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल करने की भी सुविधा दी गई है. वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. इस वर्ष फाइलिंग विंडो हर बार से कुछ छोटी है इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया को तय समय से पहले ही पूरा कर लें.
वार्षिक रिटर्नस फाइल करने की नहीं होगी आवश्यकता
रेगुलर स्कीम के तहत, एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर्स सहित सभी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को जीसटीआर-9 को फाइल करना जरूरी है. वर्ष के दौरान कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में शिफ्ट होने वाले टैक्सपेयर्स को भी यह फॉर्म फाइल करना जरूरी होगा. कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स फॉर्म जीएसटीआर-9ए का इस्तेमाल कर अपना वार्षिक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. कैजुअल टैक्सपेयर्स, नॉन-रेजिडेंट टैक्सपेयर्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ओआईडीएआर सर्विस प्रोवाइडर को वार्षिक रिटर्नस फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी.
GSTR-9C फॉर्म टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य
सरकार समय-समय पर जारी किए गए नोटिफिकेशनों के माध्यम से कुछ विशेष वर्गों के टैक्सपेयर्स को GSTR-9 (वार्षिक रिटर्न) फाइल करने से छूट दे सकती है. वहीं, GSTR-9C फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य है, जिनका वार्षिक टर्नओवर सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा से अधिक है. ऐसे करदाताओं को अपने वित्तीय खातों का ऑडिट कराना आवश्यक होता है, जिसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए. इसके साथ, उन्हें ऑडिटेड वार्षिक खातों की एक प्रति और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पर फाइल करनी होगी.
विशेषज्ञों ने क्या कहा ?
विशेषज्ञों ने कहा, अब पोर्टल एक्टिव होने के साथ टैक्स प्रोफेशनल्स और बिजनेस समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए FY24-25 के लिए अपनी वार्षिक GST फाइलिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं. GSTR-9 एक वार्षिक जीएसटी रिटर्न है, जिसे किसी विशेष वित्त वर्ष के बाद के वर्ष के 31 दिसंबर तक फाइल किया जाना चाहिए. इसमें व्यवसाय की बिक्री, खरीद और उस वर्ष के दौरान भुगतान या एकत्रित जीएसटी का विवरण शामिल होता है. जीएसटी के अंतर्गत वे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स जिनका वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक है, को जीएसटीआर-9 रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है.