ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल, 31 जुलाई है आखिरी तारीख

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

ITR Filing 2026: अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब देरी करना भारी पड़ सकता है. आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें. विभाग के मुताबिक, अब तक 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा कि अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए पात्र करदाता समय रहते अपना ITR-1 और ITR-2 दाखिल कर दें. विभाग का कहना है कि आखिरी समय में पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो सकती है.

5 करोड़ से ज्यादा ITR पहले ही दाखिल

आयकर विभाग के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं. विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय आज ही अपना रिटर्न दाखिल करें, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या जल्दबाजी से बचा जा सके. यह रिमाइंडर विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए जारी किया गया है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है और जिनके लिए 31 जुलाई 2026 आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है.

रिटर्न दाखिल करने से पहले इन दस्तावेजों का मिलान करें

आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों और जानकारियों का अच्छी तरह मिलान कर लें. इसमें फॉर्म 16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट और आय से जुड़े अन्य जरूरी रिकॉर्ड्स शामिल हैं. विभाग का कहना है कि सही जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करने से गलतियों की संभावना कम होती है और बाद में संशोधन की जरूरत भी नहीं पड़ती.

अंतिम समय में बढ़ सकती हैं तकनीकी दिक्कतें

आयकर विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि यदि बड़ी संख्या में लोग अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने की कोशिश करेंगे तो पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ सकता है. इससे तकनीकी समस्याएं आने की संभावना रहती है और रिटर्न दाखिल करने में अनावश्यक देरी हो सकती है. इसी वजह से विभाग लगातार समय रहते ITR दाखिल करने की सलाह दे रहा है.

पिछले वित्त वर्ष में जारी हुआ रिकॉर्ड टैक्स रिफंड

आयकर विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक 9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. इनमें से 8.64 करोड़ रिटर्न ई-वेरिफाई किए गए, जबकि करदाताओं को कुल 4,35,008 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया गया. विभाग का मानना है कि समय पर रिटर्न दाखिल करने और ई-वेरिफिकेशन पूरा करने से रिफंड प्रक्रिया भी तेज होती है.

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