Elon Musk की टेस्ला ने भारतीय टेस्ला पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का लगाया आरोप, खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा

Shivam
Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Shivam
Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Tesla vs Tesla: एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने एक भारतीय कंपनी ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला इंक ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

दिल्ली HC पहुंची टेस्ला

भारत के गुरुग्राम की बैटरी निर्माता कंपनी टेस्ला पावर के खिलाफ अमेरिका की कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया है और इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. जिस कंपनी के खिलाफ टेस्ला इंक हाई कोर्ट पहुंची है, टेस्ला इंक ने हाई कोर्ट से मांग की है कि वह टेस्ला पावर इंडिया को ट्रेडमार्क टेस्ला का इस्तेमाल करने से रोके. फिलहाल हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की है. मीडिया सूत्रों के अनुसार, एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी ने टेस्ला पावर इंडिया द्वारा टेस्ला ट्रेडमार्क के इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में प्रवेश करने का ऐलान करने से परेशान होकर दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया है और भारतीय कम्पनी पर मुकदमा दायर कर दिया है. कोर्ट को अमेरिका की टेस्ला ने बताया, प्रतिवादी टेस्ला पावर इंडिया ने इस कदम की घोषणा करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनीश दयाल ने 2 मई को सुनवाई की थी. इस दौरान टेस्ला पावर इंडिया के मालिक कोर्ट के सामने पेश हुए और कहा, उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि उनका इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का कोई इरादा नहीं है और वे किसी अन्य इकाई के इलेक्ट्रिक वाहनों को ट्रेडमार्क या ट्रेडनाम ‘टेस्ला पावर USA’ या ‘टेस्ला’ शब्द से मिलते-जुलते किसी अन्य ब्रांड के तहत नहीं बेचेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने ब्रांड नाम/ट्रेडनाम के तहत EV वाहनों के संबंध में कोई प्रचार विज्ञापन या सामग्री जारी नहीं करेंगे. इसी के साथ ही वह आगे बोले कि प्रतिवादी ‘टेस्ला’ के पंजीकृत उपकरण/लोगो का इस्तेमाल नहीं करेंगे. कोर्ट ने अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया और कहा कि प्रतिवादी को इसका पालन करना होगा. इसी के साथ ही कोर्ट ने टेस्ला पावर इंडिया और उसके मालिकों को नोटिस जारी किया और उन्हें 3 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

टेस्ला इंक ने लगाए ये आरोप

टेस्ला इंक की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर लाल ने कहा, ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल से अमेरिकी कंपनी की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है और उसके व्यावसायिक हित प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा, नाम के इस्तेमाल से ग्राहकों को भी भ्रम हो रहा है. टेस्ला पावर की बैटरी के खिलाफ आने वाली शिकायतें अमेरिकी कंपनी ईवी मेकर टेस्ला इंक को रिडाइरेक्ट कर दी जा रही हैं, क्योंकि ग्राहक उसे एलन मस्क की कंपनी से जुड़ा हुआ मान ले रहे हैं.

22 मई को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी की याचिका के बाद गुरुग्राम स्थित कंपनी टेस्ला पावर को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने टेस्ला पावर को अगली सुनवाई तक टेस्ला इंक से मिलता-जुलता ट्रेडमार्क यूज करने और ईवी प्रोडक्ट के साथ विज्ञापन देने से रोक दिया है. मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होने वाली है.

यह भी पढ़े: Petrol Diesel Prices: कहीं महंगा, तो कहीं सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में आज क्या है लेटेस्ट रेट?

Latest News

Pakistan Taliban War: अफगानिस्तान बॉर्डर पर भिड़े पाकिस्तान-तालिबान, 6 की मौत; 5 घायल

Pakistan Taliban War: अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन दोनों देेशों के बीच विवाद का सबसे...

More Articles Like This