MoE: शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए दिशा-निर्देश किए जारी, 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Guidelines For Coaching Centres: कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को संबोधित करने और निजी कोचिंग केंद्रों के अनियमित विकास को प्रबंधित करने के लिए तैयार किए गए हैं. यह छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग घटनाओं में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद आया है.

यह है नए नियम

शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते. दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली ट्यूशन फीस उचित होगी और ली गई फीस की रसीद उपलब्ध कराई जानी चाहिए. “यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और निर्धारित अवधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ रहा है, तो छात्र को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस आनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी.

“कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा. संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं. संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं. छात्र नामांकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद होना चाहिए , “दिशानिर्देशों में कहा गया है. दिशानिर्देशों में कहा गया है, “कोचिंग सेंटरों के पास ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाओं और ली जाने वाली फीस के अद्यतन विवरण के साथ एक वेबसाइट होगी.”

राज्य सरकार कोचिंग सेंटर की गतिविधियों की निगरानी करने और पंजीकरण की आवश्यक पात्रता की पूर्ति और कोचिंग सेंटर की संतोषजनक गतिविधियों के संबंध में किसी भी कोचिंग सेंटर के बारे में पूछताछ करने के लिए जिम्मेदार होगी. दस्तावेज़ में कहा गया है, “यह मानते हुए कि +2 स्तर की शिक्षा का विनियमन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की ज़िम्मेदारी है, इन संस्थानों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा सबसे अच्छा विनियमित किया जाता है.”

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