Abbas Ansari: सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत, रेगुलर जमानत मंजूर

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Abbas Ansari Bail: सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार) मुख्तार अंसारी के बेटे उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को यूपी गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में रेगुलर बेल दे दी. मालूम हो कि अब्बास अंसारी मरहूम मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं और मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंसारी को पहले दी गई अंतरिम बेल को पक्का कर दिया, यह देखते हुए कि जिस अवधि में वह अंतरिम बेल पर थे, उस दौरान रियायत के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं लगा था. कोर्ट ने कहा, “ऐसी परिस्थितियों में और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अंतरिम आदेश को पक्का किया जाता है और याचिका का निपटारा किया जाता है.”

सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेल देते समय निर्देश दिया कि अंसारी को अंतरिम राहत देते समय पहले लगाई गई सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा. अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से सूचित करने के बाद. कोर्ट ने यह भी अनिवार्य किया कि वह अपने यात्रा गंतव्य के पूरे विवरण के साथ अपना संपर्क नंबर प्रदान करें.

इससे पहले सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की बेल की शर्तों में ढील दी थी. अंसारी को लखनऊ में उन्हें आवंटित आधिकारिक आवास पर रहना था. अलग से पिछले साल सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मामले में उनकी जेल की सजा पर रोक लगाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब्बास अंसारी की सदस्यता भी बहाल कर दी गई थी. अब्बास अंसारी पर 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान नफरत भरा भाषण देने का आरोप था. कथित तौर पर उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक में भड़काऊ टिप्पणी की थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद वह हिसाब बराबर करेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे.

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