Delhi Excise Policy: सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है. इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था. पीठ ने केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं. हम नोटिस जारी करेंगे. इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि तय की गई.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया. दरअसल, सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था. दरअसल, केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

