Abbas Ansari: हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने हेट स्पीच मामले में उनकी दोषसिद्धि रद करते हुए विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी है. यह आदेश बुधवार को लंच के बाद सुनाया गया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.
मालूम हो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से MLA निर्वाचित हुए अब्दुल्ला अंसारी को मऊ की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 189 (सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत अपराध के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई थी.
इसके अलावा धारा 506 में एक वर्ष और धारा 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तिगत पहचान) के तहत अपराध के लिए 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी. स्पेशल कोर्ट ने सभी सजाएं एक साथ चलाए जाने के लिए कहा था.
अब्बास के खिलाफ धमकी देने में केस दर्ज किया गया था, जब अब्बास ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से यह कहा था समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को परिणाम भुगतना पड़ेगा. इस फैसले के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे गत 5 जुलाई को खारिज कर दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी.