Jammu-Kashmir: तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग की संपत्ति जब्त करने का निर्देश

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर प्रशासन को पाकिस्तान परस्त अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग (जम्मू-कश्मीर) की सभी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है. साथ ही उनके बैंक खाते और वित्तीय लेन-देन को भी फ्रीज किया जाएगा. सरकार ने हाल में दोनों संगठनों को प्रतिबंधित किया था.

मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो अधिसूचनाएं जारी कर मुस्लिम लीग (मसरत आलम गुट) को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-1967 (यूएपीए) के तहत 27 दिसंबर और तहरीक-ए-हुर्रियत को इसी कानून के तहत 31 दिसंबर 2023 को प्रतिबंधित किया था.

राज्य सरकार करेगी संपत्ति जब्त करने का कार्य
गुरुवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, यूएपीए की धाराओं में संपत्ति जब्त करने का कार्य राज्य सरकार करेगी. यूएपीए की धारा 7 गैरकानूनी संगठन द्वारा धन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने और धारा 8 गैरकानूनी संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करने से संबंधित है.

मौजूदा समय में जेल में है मसरत आलम भट
गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. संगठन की स्थापना गिलानी ने की थी और मसरत आलम भट उसका उत्तराधिकारी बना. भट भारत विरोधी रुख और पाक परस्ती के लिए भी जाना जाता है. वह मौजूदा समय में जेल में है.

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