Lalu Yadav: लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद लालू और उनके परिवार के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है. लैंड फॉर जॉब केस की अब 13 अक्टूबर से सुनवाई रोज़ाना, यानी डे-टू-डे आधार पर होगी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई अब हर दिन होगी.
कोर्ट ने साफ किया कि आरोपियों को केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की साफ और पढ़ने लायक कॉपी मिलनी चाहिए. इसके लिए ED, जांच अधिकारी और आरोपियों के अधिवक्ता मिलकर कोर्ट रिकॉर्ड देखेंगे.
मालूम हो कि लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में लालू प्रसाद यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है. इस मामले में ईडी ने पहले चार्जशीट दायर की थी और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई है. कोर्ट का आदेश 20 सितंबर को आया और अब 13 अक्टूबर से इस केस की रोज़ाना सुनवाई शुरू होगी. ऐसे में यह स्पष्ट है कि अब ये मामला तेजी से आगे बढ़ेगा.
जाने क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला
मालूम हो कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप ‘डी’ की नियुक्तियों से जुड़ा है. मामले में लालू पर वर्ष 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उनके और परिवार द्वारा जमीन के बदले लोगों को नौकरी देने का आरोप है. सीबीआई द्वारा मामले में लालू के साथ उनके परिवार पर भी केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि लालू ने परिजनों के नाम पर नौकरी के बदले जमीनें रिश्वत में ली थी. लालू यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए ही बिना कोई विज्ञापन जारी कर रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्ती की थी.