Rajpal Yadav: दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को राहत, मिली जमानत, चुकाने पड़े इतने करोड़

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Rajpal Yadav: अभिनेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को 18 मार्च तक के लिए जमानत दे दी है. इससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव के अधिवक्ता को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी, यानी जिस कंपनी से उधार लिया है उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. अभिनेता ने ऐसा कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए अभिनेता को जमानत दे दी. अगली सुनवाई इसके बाद ही होगी.

1.5 करोड़ रुपए देने के बाद मिली जमानत

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव द्वारा शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद यह आदेश पारित किया. साथ ही यह भी बताया गया कि उनकी भतीजी की शादी 19 फरवरी को है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है. मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी. तब तक राजपाल यादव जेल से बाहर रहेंगे. ऐसे में साफ है कि अब अभिनेता अपने घर के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे. साथ ही होली का त्योहार भी घर पर मना सकेंगे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अभिनेता बिना किसी शर्त के एफडीआर के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं. इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया, ‘आप पहले से ही जानते हैं, यह एक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) होना चाहिए. अदालत ने आगे दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) पहले से ही प्रतिवादियों के नाम पर है और 75 लाख रुपये का एक अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है.

Latest News

Ghazipur: गाजीपुर प्रेस क्लब का बीमा कैंप सफल, बड़ी संख्या में पत्रकार हुए शामिल

Ghazipur: गाज़ीपुर प्रेस क्लब के तत्वाधान में वर्तमान सत्र के सदस्यों का द्वितीय चरण और अंतिम बीमा कैम्प मुख्य...

More Articles Like This

Exit mobile version