Tamil Nadu: तमिलनाडु के मंत्री को तीन साल की जेल, मद्रास HC ने सुनाई सजा

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

चेन्नईः तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है. मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये सजा सुनाई. अब पोनमुडी मंत्री के साथ विधायक के पद पर भी नहीं बने रह सकते हैं.

पत्नी को भी सजा
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने पोनमुडी की पत्नी पी विशालाक्षी को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई. जज ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. हाई कोर्ट ने इस मामले में मंत्री और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी ठहराया था, आज सजा सुनाई.

तीस दिन के लिए सजा से मिली राहत
आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एनआर एलांगो ने अदालत से उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर के लिए छुट्टी देने और सजा को निलंबित करने की प्रार्थना की. जज ने 30 दिन की छुट्टी दे दी और सजा भी 30 दिन के लिए निलंबित कर दी.

न्यायाधीश ने दिया ये निर्देश
न्यायाधीश ने आगे कहा कि निलंबन की अवधि पूरी होने पर पोनमुडी को विल्लुपुरम में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा. कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि पोनमुडी अपनी सजा और जेल की सजा के बाद विधायक पद से अयोग्य हो गए हैं और उन्होंने मंत्री पद भी खो दिया है.

Latest News

Bank Holiday 2026: 1 मई को कहीं बंद तो कहीं खुलेंगे बैंक, बाहर निकलने से पहले चेक करें अपने शहर का स्टेटस

1 मई को मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. मई 2026 में कुल 12 दिन छुट्टियां रहेंगी.

More Articles Like This

Exit mobile version