Prakash Raj News: दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता प्रकाश राज कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. बेंगलुरु की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. यह कार्रवाई उस मामले में की गई है जिसमें उन पर एक से अधिक राज्यों में मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) रखने का आरोप लगाया गया है. मामला वर्ष 2019 में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिनेता प्रकाश राज के पास चार अलग-अलग राज्यों के मतदाता पहचान पत्र हैं, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. अदालत ने पहले भी उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किए थे, लेकिन उनके अदालत में उपस्थित नहीं होने पर अब गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, वकील दिलीप कुमार ने वर्ष 2019 में बेंगलुरु के हलासुरु गेट पुलिस स्टेशन में प्रकाश राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभिनेता के पास कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित चार राज्यों के मतदाता पहचान पत्र मौजूद हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि एक व्यक्ति का एक से अधिक राज्यों में मतदाता के रूप में पंजीकरण होना चुनावी नियमों के खिलाफ है. इसी आधार पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी.
दो बार समन के बावजूद अदालत में नहीं हुए पेश
मामले की सुनवाई के दौरान 48वीं एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) अदालत ने प्रकाश राज को दो बार समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था. हालांकि, अदालत के आदेश के बावजूद अभिनेता दोनों अवसरों पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है.
शिकायतकर्ता ने कई स्तरों पर की थी शिकायत
शिकायतकर्ता दिलीप कुमार का कहना है कि शुरुआती दौर में उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी. इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त और चुनाव आयोग से भी संपर्क किया. जब वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब उन्होंने अदालत का रुख किया. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की और अब गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.
क्या कहते हैं चुनाव आयोग के नियम?
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक देश में केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रकाश राज ने जानबूझकर एक से अधिक स्थानों पर मतदाता पहचान पत्र बनवाकर देश के इन चुनावी नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है.
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