हैदराबाद में ED की बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगी अचल संपत्तियों की नीलामी

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

ED Conducting Auction: प्रवर्तन निदेशालय (ED) हैदराबाद में मंगलवार यानी 4 मार्च को दो अचल संपत्तियों की नीलामी करने जा रहा है. यह नीलामी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मंगलवार की दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. बता दें कि 11 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट  ने कहा था कि यह संपत्तियां कथित रूप से एक कानूनी विवाद से जुड़ी हैं, जिसकी नीलाम किया सकती है.

बता दें कि यह नीलामी MSTC लिमिटेड (mstcindia.co.in) के जरिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. ऐसे में इच्छुक खरीदार इस पोर्टल के माध्‍यम से बोली लगा सकते हैं. वहीं, नीलामी में शामिल होने के लिए पंजीकरण आवश्यक होगा.

नीलामी से पहले संपत्तियों का निरीक्षण करने का मौका

ED द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, नीलामी से पहले 4 मार्च, 2025 को दोपहर 1 बजे तक संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है. इतना ही नही, इच्छुक लोग इस दौरान संपत्तियों की स्थिति और दस्तावेजों की जांच भी कर सकते हैं.

बोली लगाने से पहले करें दस्तावेजों की जांच

वहीं, नीलामी में भाग लेने वालों के लिए आवश्‍यक है कि वो सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें और नीलामी की शर्तों को समझकर ही बोली लगाएं, जिससे की किसी भी कानूनी समस्‍या से बचा जा सके. ऐसे में ब्याजधारियों के लिए यह बड़ा मौका है, क्‍योंकि आमतौर पर सरकारी नीलामी में संपत्तियां बाजार मूल्य से कम दरों पर उपलब्ध होती हैं.

क्या है प्रवर्तन निदेशालय?

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत सरकार की एक विशेष जांच एजेंसी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) और विदेशी मुद्रा विनियमन कानूनों (FEMA) के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है. साथ ही देशभर में अवैध संपत्तियों को जब्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है और जरूरत पड़ने पर इनकी नीलामी भी करती है.

इसे भी पढें:-आज से गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी; NBWL बैठक की करेंगे अध्यक्षता, जंगल सफारी का भी लेंगे आनंद

Latest News

Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: आज किसे मिलेगा धन लाभ, किसके बनेंगे रुके काम? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का प्रभाव सभी...

More Articles Like This

Exit mobile version