Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर ED को दिया नोटिस

Shivam
Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Shivam
Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी (V Senthil Balaji) की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. बता दें कि सेंथिल बालाजी को पिछले साल धन शोधन मामले में अरेस्‍ट किया गया था. उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया है और 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. 28 फरवरी को जमानत याचिका खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर उन्हें इस तरह के गंभीर मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इससे गलत संकेत जाएगा और यह बड़े स्तर पर जनहित के खिलाफ होगा.
याचिका में कही गई थी यह बात 
याजिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता को 8 महीने से अधिक समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है और इसलिए, विशेष अदालत को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश देना अधिक उचित होगा.
यह भी पढ़े: Lucknow: लखनऊ में दो सड़क हादसा, भाई-बहन सहित चार की मौत, नौ लोग घायल
Latest News

Pahalgam Terror Attack: सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान

Pahalgam Terror Attack: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए राज्य के तीन लोगों...

More Articles Like This