रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 मई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Divya Rai
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Asaram News: राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की अंतरिम जमानत को चिकित्सा कारणों से 25 मई तक बढ़ा दिया.

25 मई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा की खंडपीठ ने आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसकी अवधि मई की शुरुआत में समाप्त होने वाली थी. अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम राहत 25 मई तक या उच्च न्यायालय द्वारा उनकी लंबित आपराधिक अपील पर फैसला सुनाए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी. आसाराम की ओर से पेश हुए अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने बताया कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अपील पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

आसाराम का इलाज अभी जारी है Asaram News

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने अपील पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है. आसाराम का इलाज अभी जारी है, इसलिए इलाज पूरा होने तक जमानत की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए.”

राज्य सरकार ने किया विरोध

राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने अंतरिम जमानत की अवधि को और आगे बढ़ाने के खिलाफ तर्क दिया. 84 वर्षीय आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद से 2018 से आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ रही है. उन्हें सर्वप्रथम जनवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम चिकित्सा जमानत दी गई थी, और बाद में अक्टूबर 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट से छह महीने की जमानत मिली थी, जिसकी अवधि समाप्त होने वाली थी.

जांच होने तक संपत्ति को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

यह ताजा आदेश गुजरात में उनके आश्रम से जुड़ी जमीन को लेकर चल रही समानांतर कानूनी कार्यवाही के बीच आया है. इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में आश्रम को आवंटित भूमि के खिलाफ गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई तत्काल बेदखली और जब्ती की कार्रवाई पर रोक लगा दी, और मामले की आगे की जांच होने तक संपत्ति को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की.

आश्रम ने अपने मूल आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया

भूमि विवाद की जुड़े इस आरोप में निहित हैं कि आश्रम ने अपने मूल आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया और अनधिकृत निर्माण किया. इससे पहले के फैसलों में राज्य द्वारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास नियोजित खेल अवसंरचना सहित सार्वजनिक विकास के लिए भूमि के कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने के कदम को बरकरार रखा गया था, जिसमें अधिकारियों ने आवंटन की शर्तों के उल्लंघन और अनुमत सीमा से परे अतिक्रमण का हवाला दिया था.

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