UP News: प्रयागराज जोन में हटवाए गए सैकड़ों ध्वनि विस्तारक यंत्र, पुलिस महानिदेशक के आदेश पर कार्रवाई

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के अंतर्गत धार्मिक/सार्वजनिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रो को हटाने का काम किया जा रहा है. इसका उद्देश्य है कि अवैध यंत्रों से आम नागरिकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े. इस अभियान के अंतर्गत आज अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज के आदेश के बाद एक विशेष अभियान चलाया गया.

प्रयागराज जोन में चलाए गए इस अभियान के तहत धार्मिक/सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रो के विरुद्ध कार्रवाई की गई. बता दें कि ये विशेष अभियान आज सुबह 5:00 से 7:00 बजे तक चलाया गया. जानकारी के अनुसार जोन के समस्त जनपदों में मानक के विपरीत 584 लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र पाए गए,301 ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज मानक अनुसार कम कराये गए. वहीं, 383 धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए, जनपद प्रतापगढ़ से थाना सांगीपुर में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अन्य जनपदों द्वारा सख्त हिदायत दी गयी.

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इन जगहों पर हुई कार्रवाई

  • जनपद कौशांबी में कुल 203 धार्मिक सार्वजनिक स्थल है. मानक के विपरीत 56, मानक के अनुसार कराई गई 25, उतरवाए गए लाउडस्पीकर 31.
  • जनपद फतेहपुर में कुल 429 धार्मिक सार्वजनिक स्थल है. मानक के विपरीत 154, मानक के अनुसार कराई गई 76, उतरवाए गए लाउडस्पीकर 78.
  • जनपद प्रतापगढ़ में कुल 567 धार्मिक सार्वजनिक स्थल है. मानक के विपरीत 277. मानक के अनुसार कराई गई 147, उतरवाए गए लाउडस्पीकर 130, तथा थाना सांगीपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया.
  • जनपद बाँदा में कुल 576 धार्मिक सार्वजनिक स्थल है. मानक के विपरीत 51, मानक के अनुसार कराई गई 23, उतरवाए गए लाउडस्पीकर 28.
  • जनपद हमीरपुर में कुल 47 धार्मिक सार्वजनिक स्थल है. मानक के विपरीत 22, मानक के अनुसार कराई गई 15, उतरवाए गए लाउडस्पीकर 07.
  • जनपद महोबा में कुल 22 धार्मिक सार्वजनिक स्थल है. मानक के विपरीत 07, मानक के अनुसार कराई गई 05, उतरवाए गए लाउडस्पीकर 02.
  • जनपद चित्रकूट में कुल 35 धार्मिक सार्वजनिक स्थल है. मानक के विपरीत 17,मानक के अनुसार कराई गई 10, उतरवाए गए लाउडस्पीकर 07.

इस कार्रवाई के बाद सभी को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि रात 10:00 के बाद कोई भी लाउडस्पीकर ना बजाया जाए. अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए फिर से कोई पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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