22 सितंबर, 2025 से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) कर शून्य कर दिया गया है. यह निर्णय जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिया गया. जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी...
जीएसटी रेशनलाइजेशन के तहत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर शून्य दर लागू की गई है, जिससे बीमा की पहुंच और अफोर्डेबिलिटी में सुधार होगा. हालांकि बीमा कंपनियों को अल्पकालिक वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है.