ITR Filing: 31 जुलाई की समयसीमा से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने के बावजूद करदाता को आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है. आय में अंतर, टीडीएस में गड़बड़ी और गलत कटौती या छूट का दावा इसकी वजह बन सकता है.
आयकर विभाग के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं. विभाग ने करदाताओं से समय रहते ITR-1 और ITR-2 फाइल करने और अंतिम समय की भीड़ से बचने की अपील की है.
ITR दाखिल करते समय छोटी सी गलती भी टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. जानिए वे 4 आम गलतियां जिनकी वजह से नोटिस, जुर्माना और रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है.