दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड और दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है. छत्तीसगढ़ में नागरिकों की जानकारी या सहमति के बिना 25 सिम सक्रिय करने के मामले में संबंधित POS एजेंट को ब्लैकलिस्ट किया गया. विभाग के मुताबिक, नियमों के उल्लंघन पर तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.